राजस्थान लोक सेवा आयोग | RPSC

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) का परिचय

राजस्थान लोक सेवा आयोग एक राजस्थान सरकार का आयोग है। जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओँ का आयोजन करती है। इसके माध्यम से राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आर.ए.एस), राजस्थान पुलिस सेवा (आर.पी.एस) तथा राजस्थान तहसीलदार सेवा (आर.टी.एस) में उत्तीर्ण अभ्यर्थियोँ का चयन किया जाता है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की स्थापना व् इतिहास

राजस्थान में योग्य लोक सेवको की भर्ती करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 20 अगस्त 1949 में की गयी थी . लोक सेवा आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अनुसार किया गया है

राजस्‍थान के तत्‍कालीन मुख्‍य न्‍यायाधीरा सर एस.के. घोष को अध्‍यक्ष नियुक्‍त किया गया । तत्‍पश्‍चात श्री देवीशंकर तिवारी एवं श्री एन.आर. चन्‍दोरकर की नियुक्‍ती सदस्‍यों के रूप में एवं संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्‍य श्री एस.सी. त्रिपाठी, आई.ई.एस की नियुक्‍ती अध्‍यक्ष के रूप में की गयी ।

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) का कार्य संघठन

राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर में स्थित है। जिसे सत्य नारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया था!

आंरभिक चरण में आयोग में एक अध्‍यक्ष एवं दो सदस्‍य थे । राजस्‍थान के तत्‍कालीन मुख्‍य न्‍यायाधीरा सर एस.के. घोष को अध्‍यक्ष नियुक्‍त किया गया । तत्‍पश्‍चात श्री देवीशंकर तिवारी एवं श्री एन.आर. चन्‍दोरकर की नियुक्‍ती सदस्‍यों के रूप में एवं संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्‍य श्री एस.सी. त्रिपाठी, आई.ई.एस की नियुक्‍ती अध्‍यक्ष के रूप में की गयी । वर्तमान में आयोग में अध्यक्ष एवं सात सदस्य होते है . जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है . इसके अध्‍यक्ष व् सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वस्ढ़ की आयु तक ( जो भी पहले हो ) तक होता है .इन्हें हटाने हेतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया ही अपनाने होती है .

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की संवेधानिक स्थिति

वर्ष 1951 में आयोग के कार्यो को नियमित करने के उद्देश्‍य से राज प्रमुख द्वारा भारत के संविधान के अनुसार निम्‍न नियम पारित किये गये-

1. राजस्‍थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्ते नियम, 1951 एवं
2. राजस्‍थान लोक सेवा आयोग कार्यो की सीमा नियम, 1951

लोक सेवा आयोगों के द्वारा सम्‍पादित किये जाने वाले महत्‍वपूर्ण कार्यो एवं उनकी निष्‍पक्ष कार्य प्रणाली के कारण भारतीय संविधान में इनका महत्‍वपूर्ण स्‍थान है । अनुच्‍छेद संख्‍या 16, 234, 315 से 323 तक विशेष रूप से लोक सेवा आयोगों के कार्य एवं अधिकार क्षेत्र के संबंध में है । राजस्‍थान लोक सेवा आयोग की कार्य प्रणाली राजस्‍थान लोक सेवा आयोग नियम एवं शर्ते, 1963 एवं राजस्‍थान लोक सेवा आयोग (शर्ते एवं प्रक्रिया का मान्‍यकरण अध्‍यादेश 1975 एवं नियम 1976) के द्वारा तय की जाती है ।

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली मुख्य परिक्षाए

राजस्थान राज्य एवंअधीनस्थ सेवाए परीक्षा

वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) का पता

RPSC Address : Ghoogra ghati , jaipur road , Ajmer – 305001

RPSC Phone numbar : 0145 – 2635200

RPSC Helpline : 0145-2635212

RPSC Toll Free No. : 1800-180-6127

RPSC website: https://rpsc.rajasthan.gov.in/

RPSC Twitter : https://mobile.twitter.com/RPSC1

Frequently Asked Questions

Q: राजस्थान लोकसेवा आयोग’की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गयी थी :

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संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गयी थी .

Q: राजस्थान लोकसेवा आयोग’ के प्रथम अध्‍यक्ष किसे नियुक्त किया गया था ? :

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राजस्‍थान के तत्‍कालीन मुख्‍य न्‍यायाधीरा सर एस.के. घोष को अध्‍यक्ष नियुक्‍त किया गया ।